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बैतूल न्यायालय ने अवैध गांजा तस्करी मामले का 5 साल बाद दिया फैसला
Betul, Madhya Pradesh:बैतूल न्यायालय ने 840 किलोग्राम अवैध गांजा तस्करी के मामले में 5 साल बाद फैसला सुनाया। 2019 में नारकोटिक टीम ने मिलानपुर टोल पर ट्रक और कार से सात आरोपियों को पकड़ा था। इनमें से चार को दोष मुक्त कर दिया गया, जबकि तीन आरोपियों को 10 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। मामला 6 अक्टूबर 2019 का है, जब नारकोटिक टीम ने इंदौर से आरोपियों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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