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गोंडा टेंडर घोटाला: भ्रष्टाचार के आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए
AKAtul Kumar Yadav
Nov 02, 2025 09:45:46
Gonda, Uttar Pradesh
गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, जिला समन्वयक निर्माण विद्याभूषण मिश्रा, प्रेम शंकर मिश्रा जिला समन्वयक जेम पोर्टल के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट गोरखपुर द्वारा गोंडा नगर कोतवाली पुलिस को भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मोतीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत किनकी गांव के रहने वाले मनोज कुमार पांडे ने गोरखपुर एंटी करप्शन कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा फर्नीचर सप्लाई को लेकर टेंडर लिया गया था 15 करोड रुपए के काम में 15% कमिशन इन लोगों द्वारा मांगा गया था यानी 2 करोड़ 15 लख रुपए और 50 लाख रुपए इन लोगों ने एडवांस मांगा था। मनोज कुमार पांडे ने 22 लख रुपए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, ₹400000 प्रेम शंकर मिश्रा और विद्या भूषण को दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों द्वारा काम नहीं दिया गया और बकाया पैसा मंगाया गया जब मनोज पांडे ने पैसा देने से मना किया। तो उनके फार्म को ब्लैकलिस्टेड करते हुए उनके खिलाफ नगर कोतवाली में गलत दस्तावेजों के सारे टेंडर लेने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मनोज पांडे ने विस्तृत से आरोप लगाया है कि उनके द्वारा फर्नीचर सप्लाई को लेकर जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर में भाग लिया गया था और उनकी फॉर्म L1 के लिए चयनित हुई थी इनके द्वारा सारे दस्तावेज भी दिए गए थे। इसके बाद इन तीनों लोगों द्वारा अपने आवास पर बुलाकर कहा गया कि आपको जेम पोर्टल से काम नहीं मिल पाएगा। आपको 15 करोड रुपए का काम है आपको 15% देना पड़ेगा यानी 2 करोड 25 लख रुपए आपको कमीशन के रूप में देना पड़ेगा और एडवांस में 50 लख रुपए देने होंगे मुझे अपने ऊपर के अधिकारियों को देना है। इसके बाद मनोज पांडेय ने आरोप लगाया है कि मेरे द्वारा 22 लाख रुपए बीएसए अतुल कुमार तिवारी, चार लाख रुपये प्रेम शंकर मिश्र, और विद्या भूषण मिश्र को दिया गया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आपको अगले दिन पीओ की कॉपी मिल जाएगी। बाकी के 24 लाख रुपए न होने की दशा में मनोज कुमार पांडे ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि आप हमारी डीडी को वापस कर दीजिए और हम कैंसिल करा कर आपको पैसा दे देंगे। इसके बाद 6 जनवरी को मनोज कुमार पांडे द्वारा डीडी ले करके उसे कैंसिल करा कर अपने खाते में पैसा कर लिया गया। बीओ- बीएसए ने कहा कि तुम्हारी हमने डीडी वापस कर दिया है जल्दी से पैसा दे दो नहीं तो हम तुम्हारी फॉर्म को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मनोज कुमार पांडे ने बीएसए से कहा कि आप काम दे दीजिए जैसे-जैसे पैसा मिलेगा हम आपको पेमेंट करते रहेंगे। जब मनोज कुमार पांडे ने पैसा देने से मना किया तो बीएसए ने उन लोगों ने धक्का मार कर उसे ऑफिस से निकाल दिया। मनोज कुमार पांडे ने आरोप लगाया है कि हमने कई बार पैसा मांगा लेकिन इन लोगों द्वारा मुझे पैसा नहीं दिया गया और इन लोगों ने मेरा पैसा हजम कर लिया। इन लोगों ने धमकी दिया कि पैसा वापस नहीं करेंगे अगर बाकी पैसा नहीं दिए तो तुम्हारे जेम पोर्टल पर आपत्ति लगाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। इसके बाद इन लोगों ने मेरे खिलाफ गलत तरीके से नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। मनोज पांडे ने बताया कि काफी प्रयास करने के बाद प्रेम शंकर मिश्रा ने ₹100000 मेरा वापस कर दिया लेकिन विद्या भूषण मिश्रा और अतुल कुमार तिवारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक रुपए पैसा वापस नहीं किया गया है। और हमने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी बातचीत किया। मनोज पांडे ने यह भी आरोप लगाया है कि जब हमने इन सब चीजों को देने से मना किया और अपना पैसा मांगा तो इन लोगों द्वारा गलत तरीके से मेरे ऊपर को कूटरचित दस्तावेजों के सारे टेंडर लेने का आरोप लगाते हुए मेरे खिलाफ बीते 9 जून को नगर कोतवाली में जिला समन्वयक निर्माण द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप लगाया गया है कि मेरा अभिलेख सत्यापन के दौरान कूटरचित और फर्जी तरीके से पाया गया है जिसके आधार पर मेरे फॉर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। मनोज पांडेय ने आरोप लगाया कि इसके बाद हमने गोडा डीएम और पुलिस अधीक्षक को इसको लेकर शिकायती पत्र दिया गया। लेकिन जब उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई तो मुझे मजबूरन न्यायालय के शरण में आना पड़ा है। 15 करोड़ के काम में इन लोगों द्वारा 2 करोड़ 50 लख रुपए का कमीशन हमसे मांगा गया और 50 लख रुपए इन्होंने एडवांस में मांगा था। मनोज कुमार पांडे के प्रार्थना पत्र पर गोरखपुर भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या 5 की विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार तृतीय द्वारा पूरे मामले की सुनवाई करते हुए धारा 173(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए गोंडा नगर कोतवाली पुलिस को पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके सक्षम अधिकारी से विवेचना कराई जाने के निर्देश दिए है।
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