Back
राजस्थान हाईकोर्ट ने रिको अपीलें निरस्त कर भूमि मुआवजे के देय ब्याज सहित 30 दिनों में भुगतान का आदेश दिया
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Nov 29, 2025 15:31:14
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस इंदरजीत सिंह एवं जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रिको) द्वारा दायर सभी विशेष अपीलों को निरस्त करते हुए यह घोषित किया कि भूमि अधिग्रहण प्रकरण में मुआवजा राशि के विलंबित भुगतान पर भूमि स्वामीयों को ब्याज प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। खंडपीठ ने दिनांक 05.04.2023 को एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित पुरस्कार दिनांक 24.09.2013 के उपरांत भी रिको तथा राज्य सरकार यह दर्शाने में असफल रहे कि भूमि का वास्तविक कब्जा किस तिथि को लिया गया था। अदालतमुख अभिलेखों से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रत्यक्ष हुआ कि रिको ने प्रथम बार वर्ष 2016 में मुआवजा राशि अधिग्रहण अधिकारी को उपलब्ध करवाई, जबकि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा उक्त राशि 01.12.2017 को सिविल न्यायालय में जमा कराई गई। इस प्रकार पुरस्कार पारित होने के उपरांत लगभग चार वर्ष तक न तो भूमि स्वामियों को उनकी देय राशि उपलब्ध हुई और न ही वे अपनी भूमि का उपयोग कर सके। एकल पीठ द्वारा देरी की अवधि हेतु ब्याज प्रदान करने के निर्देशों को खंडपीठ ने न्यायोचित मानते हुए स्वीकार किया। रिको की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ब्याज प्रदान करना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 एवं 34 के विपरीत है तथा निगम के स्तर पर कोई देरी नहीं हुई। परन्तु प्रतिवादी भूमि स्वामियों ने प्रतिवाद किया कि पुरस्कार पारित होते ही उन्हें मुआवजा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार उत्पन्न हो गया था तथा चार वर्ष की देरी पूर्णतया अन्यायपूर्ण थी। यह भी प्रतिपादित किया गया कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती नहीं दी है और यदि रिको किसी देरी के लिए राज्य को उत्तरदायी मानता है तो वह पृथक दावा प्रस्तुत कर सकता है। खंडपीठ ने यह कहते हुए रिको की अपीलों को अस्वीकार कर दिया कि पुरस्कार पारित होने के बाद राशि जमा न करने का दुष्परिणाम भूमि स्वामियों पर नहीं थोपा जा सकता। अंततः अदालत ने आदेश दिया कि सिविल न्यायालय में जमा मूल राशि तथा अर्जित ब्याज 30 दिवस के भीतर भूमि स्वामियों को भुगतान किया जाए。
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
MKMANTUN KUMAR ROY
FollowNov 29, 2025 15:50:510
Report
CRCHANDAN RAI
FollowNov 29, 2025 15:50:320
Report
KRKishore Roy
FollowNov 29, 2025 15:50:000
Report
ANAJAY NATH
FollowNov 29, 2025 15:49:450
Report
NTNagendra Tripathi
FollowNov 29, 2025 15:49:210
Report
IKIsateyak Khan
FollowNov 29, 2025 15:48:550
Report
AJAvinash Jagnawat
FollowNov 29, 2025 15:47:530
Report
DRDamodar Raigar
FollowNov 29, 2025 15:47:370
Report
DGDeepak Goyal
FollowNov 29, 2025 15:47:210
Report
ABAnnu Babu Chaurasia
FollowNov 29, 2025 15:47:080
Report
AKAshok Kumar1
FollowNov 29, 2025 15:46:440
Report
RRRakesh Ranjan
FollowNov 29, 2025 15:46:380
Report
KSKartar Singh Rajput
FollowNov 29, 2025 15:46:140
Report
AGAbhishek Gour
FollowNov 29, 2025 15:46:040
Report
AVArun Vaishnav
FollowNov 29, 2025 15:45:540
Report