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राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक करवाने के निर्देश दिए
ACAshish Chauhan
Nov 14, 2025 13:08:32
Jaipur, Rajasthan
राजस्थान में 15 अप्रैल तक होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट का फैसला, 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें
जयपुर- पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के आदेश दिए. इसके पहले 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
439 याचिकाओं पर फैसला सुनाया- राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें. अदालत ने शुक्रवार को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाया. अदालत ने परिसीमन के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि परिसीमन को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी सकारात्मक रूप से विचार करें. कोर्ट ने कहा कि एक बार परिसीमन का काम पूरा होने के बाद उसके फाइनल नोटिफिकेशन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी. वहीं कोर्ट ने कार्यकाल पूरा होने वाली पंचायतों और पंचायत समितियों में सरपंच और प्रधान को प्रशासक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.
सरपंचों ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया- हाईकोर्ट के निर्णय पर सरपंचों का कहना है कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि जब से प्रशासक बने है तब से पंचायतों में बजट का संकट है. एएफसी, एसएफसी का पैसा रूका हुआ है, यदि पंचायत चुनाव होते है तो बजट का संकट दूर होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले से सरपंचों को राहत मिल पाएगी.
चुनाव को एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता- याचिकाकर्ताओं के वकील प्रेमचंद देवंदा ने बहस करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को अधिसूचना जारी करके इन पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 243ई, 243के और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है. प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई और ग्रामीण संस्थाओं को अस्थिर करते हुए राज्य की तकरीबन 6,759 पंचायतों के आम चुनाव पर रोक लगाई है. जबकि संविधान और पंचायत राज के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता है. साथ ही, जिन निवर्तमान सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब जनप्रतिनिधि नहीं हैं. केवल निजी व्यक्ति हैं. इसलिए निजी व्यक्ति को नियमानुसार पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाया जा सकता है.
सरकार ने तीन बिंदुओं पर दिया था जवाब
1. वन स्टेट, वन इलेक्शन- सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि प्रदेश में वन स्टेट, वन इलेक्शन का परीक्षण प्रस्तावित है. इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाना है. समिति की ओर से धन, श्रम और समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए वन स्टेट, वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है.
2. परिसीमन का काम बाकी- सरकार ने कहा था कि पिछली सरकार ने कई नए जिले बना दिए थे। इनमें से हमने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है. ऐसे में जिलों की सीमाओं के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नगर निकायों के परिसीमन का काम चल रहा है. इसलिए सरकार ने इन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए हैं.
3. प्रशासक लगाने का अधिकार- सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जिन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए गए हैं. उनमें सरकार को प्रशासक लगाने का अधिकार है। हमने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम-1994 की धारा-95 के तहत प्रशासक लगाए हैं. अधिनियम हमें प्रशासक लगाने का अधिकार देता है, लेकिन अधिनियम में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि किसे प्रशासक लगाया जाए और किसे नहीं.
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