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राजस्थान में अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस के दावे, लीजधारक कर रहे अवैध खनन
KCKashiram Choudhary
Dec 02, 2025 12:49:17
Jaipur, Rajasthan
लोकेशन- जयपुर
फीड- 2सी
नोट- इस खबर को चैनल हैड डॉ मनीष शर्मा जी से पूछकर ही चलाएं।
हैडर-
- अवैध खनन पर ये कैसी जीरो टॉलरेंस!
- सीकर, नीमकाथाना में अवैध खनन हावी
- निर्धारित माइनिंग लीज से अधिक मात्रा में खनन
- शिकायत के बावजूद खनि अभियंता टाल रहे
- नीमकाथाना में 3 लाख टन अवैध खनन के आरोप
- सीकर में 10 लाख टन अवैध खनन की शिकायत
- जयपुर में हाथीपुरा की लीज में वसूली शुरू
- साईवाड़ की लीज में एक साल बाद वसूली शून्य
- राज्य सरकार को करोड़ों राजस्व का नुकसान
बॉली- राजस्थान में अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अवैध खनन को लेकर समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि खान विभाग से अधिकृत लीजधारक ही अवैध खनन कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि सब कुछ जानते हुए भी खान विभाग के अधिकारी ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, जी मीडिया की यह खास रिपोर्ट-
वीओ- 1
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने शुरुआत से ही राज्य में वैध खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि स्वयं खान मंत्री भी हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि प्रदेश में अवैध खनन को पूरी तरह से रोका जाए। क्योंकि अवैध खनन से न केवल अवैध गतिविधियां बढ़ती हैं, बल्कि साथ ही राज्य सरकार को आर्थिक मोर्चे पर राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत राज्य में खान विभाग के कुछ अधिकारी अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। जयपुर, सीकर और नीमकाथाना क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर खान लीजधारक ही अवैध खनन कर रहे हैं। इस बारे में खान विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे 2 मामलों में जयपुर में तो शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। खान लीजधारकों पर जुर्माने भी लगाए गए। हालांकि अभी भी लीजधारक जुर्माना राशि जमा करने में टालमटोली कर रहे हैं। खान विभाग यदि अवैध खनन के इन मामलों में सख्ती से जांच करते हुए कार्रवाई करे तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिल सकता है।
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नीमकाथाना में अवैध खनन, कार्रवाई कब?
- नीमकाथाना में ग्राम भराला स्थित लीज 08/2021 में अवैध खनन के आरोप
- खनन पट्टाधारक हैं एचसीएच माइंस एंड मिनरल्स, ढालूवाली, बल्लमदासपुरा
- रिकॉर्ड में पट्टाधारक ने 25 जून 2025 तक 4.10 लाख टन चेजा पत्थर का किया खनन
- लीज से बाहरी हिस्से में पिलर 20 से 22 की तरफ 1200 वर्गमीटर में अवैध खनन
- 1200 वर्गमीटर में करीब 1.15 लाख टन चेजा पत्थर के अवैध खनन का आरोप
- इसे लेकर AME नीमकाथाना को पहले 7 जुलाई 2025 को दी गई शिकायत
- फिर 20 अगस्त 2025 को पूरी लीज के खनन को लेकर दी गई शिकायत
- लीज के 1.83 हैक्टेयर में कुल 7.82 लाख टन चेजा पत्थर खनन के आरोप
- आरोप कि 51506 टन ओवरबर्डन कम करने के बाद भी 3.20 लाख टन अवैध खनन
- 55 रुपए प्रति टन रॉयल्टी, 10 गुना जुर्माना के हिसाब से 17.78 करोड़ जुर्माना लगना चाहिए
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जिम्मेदार कौन- सहायक खनि अभियंता, नीमकाथाना अशोक वर्मा
- शिकायत के 5 माह में केवल नोटिस जारी, न पैनल्टी लगाई, न ड्रोन सर्वे किया
- ड्रोन सर्वे के लिए लीजधारक को ही 31 दिसंबर तक का समय दे जिम्मेदारी से बचने का प्रयास
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वीओ- 2
ऐसे ही एक अन्य मामले में सीकर में बड़े स्तर पर अवैध खनन बताया जा रहा है। 18 मार्च 2025 को खनि अभियंता सीकर के नाम शिकायत दी गई कि सीकर के ग्राम भेरा लुहारवास में चेजा पत्थर की खदान में अधिक खनन किया गया है। खान विभाग को जितनी खनिज की रॉयल्टी दी गई है, वास्तविकता में खनन उससे 3 गुना से भी अधिक किया गया है।
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सीकर में ड्रोन सर्वे के इंतजार में खनि अभियंता!
- सीकर के ग्राम भेरा लुहारवास में खनन पट्टा 473/2008 में अवैध खनन के आरोप
- यहां खनन पट्टाधारक हैं कोटड़ी लुहारवास, खंडेला निवासी विक्रम सिंह कुलहरी
- यहां पट्टाधारक ने 3.70 लाख टन चेजा पत्थर का अब तक निर्गमन किया
- लेकिन मौका पिट के आधार पर विशेषज्ञों ने 14 लाख टन खनन के लगाए आरोप
- इसे लेकर खनि अभियंता सीकर सीएल सेन को दी गई लिखित शिकायत
- आरोप कि यहां रिकॉर्ड से करीब 10.30 लाख टन अधिक चेजा पत्थर का हुआ खनन
- 55 रुपए प्रति टन रॉयल्टी, 10 गुना के हिसाब से 56 करोड़ जुर्माना होना चाहिए
- लीजधारक के दूसरे पट्टा 577/2009 में भी खनन को लेकर गड़बड़ी के आरोप
- रिकॉर्ड में वर्ष 2017 से अक्टूबर 2024 तक 1.38 लाख टन खनन बताया
- जबकि सैटेलाइट इमेज में पता चला वर्ष 2021 के बाद शुरू हुआ खनन
- आरोप कि यहां खनन नहीं होने के बावजूद इसके रवन्ने काटे गए
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जिम्मेदार कौन- खनि अभियंता सीकर एलसी सेन
- लीज की कोई जांच नहीं कराई, केवल फोरमैन को पत्र लिख फाइल बंद
- जी मीडिया ने पूछा तो बोले अब जांच करवा लेंगे, ड्रोन सर्वे भी कराएंगे
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वीओ- 3
जयपुर में जमवारामगढ़ के ग्राम साईवाड में लीजधारक द्वारा अन्य क्षेत्र से खनन करने का मामला सामने आया है। यहां लीजधारक को जो जगह अलॉट की गई थी, उस जगह पर उसने बहुत कम खनन किया था। जबकि दूसरी जगह पर ही खनन करता रहा। खान विभाग ने इस मामले में 6 करोड़ से अधिक जुर्माना लगाया है, लेकिन अभी तक वसूली नहीं हो सकी है।
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जयपुर में जुर्माना कायम किए, वसूली नहीं
- खनन पट्टा संख्या 12/2002 ग्राम साईवाड, जमवारामगढ़ में खनन ही नहीं किया
- शिकायतकर्ताओं ने मार्च 2023 तक 2.02 लाख टन चेजा पत्थर खनन का आरोप लगाया
- आरोप यह भी कि मौके पर खनन पिट नहीं थी, खनन हुआ ही नहीं
- विभाग ने 27 अक्टूबर 2023 को जांच कराई तो पता चला मौके पर खनन कम
- महज एक पिट से 95062 मैट्रिक टन चेजा पत्थर का खनन-निर्गमन पाया गया
- हालांकि विभागीय रिकॉर्ड में 7 अक्टूबर 2023 तक 234754 टन खनन दर्ज था
- 12 जुलाई 2024 को खनन पट्टे की अवधि पूरी, 15 जुलाई को राजकीय कब्जा लिया
- विभाग ने 139692 टन चेजा पत्थर का खनन अन्य स्थान से हाेना माना
- रॉयल्टी राशि 44 रुपए प्रति टन, 10 गुना जुर्माना करते हुए 6.14 करोड़ जुर्माना लगाया
- 18 नवंबर 2024 को जुर्माना लगाया गया, एक साल बाद भी वसूली शून्य
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वीओ- 4
हालांकि इन तीन मामलों के विपरीत जयपुर के बस्सी में स्थित एक खदान के मामले में खान विभाग अवैध खनन पर कार्रवाई करने में सफल रहा है। यहां न केवल खनन पट्टाधारक पर जुर्माना लगाया जा चुका है, बल्कि उससे वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इस बस्सी के हाथीपुरा स्थित खदान में खान विभाग ने 13 करोड़ 87 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। एमनेस्टी योजना के तहत इसकी 15 प्रतिशत राशि वसूली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
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यहां विभाग रहा आगे, जुर्माने की वसूली शुरू
- नवंबर 2024 में जयपुर की खान 145/2004 को लेकर हुई अवैध खनन की शिकायत
- पट्टाधारक कृष्णवीर सिंह के नाम से बस्सी के हाथीपुरा में स्थित है यह खदान
- वर्ष 2008-09 से नवंबर 2024 तक 3.20 लाख टन खनन हुआ रिकॉर्ड के मुताबिक
- जबकि सैटेलाइट इमेज में साफ कि वर्ष 2022 तक कोई खनन ही नहीं हुआ
- खान विभाग ने जांच कराई तो महज एक पिट में 4631 टन खनन माना
- यानी 3.15 लाख टन खनिज को अन्य स्थान से किया हुआ अवैध खनन माना
- 11 सितंबर 2025 को लीजधारक पर 13.87 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया
- अब लीजधारक से जुर्माना वसूली की प्रक्रिया शुरू, 7 लाख रुपए जमा हुए
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क्लोजिंग पीटीसी- काशीराम चौधरी
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