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हाई कोर्ट ने ब्रिज कोर्स के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्ति की मांग को माना
MPMahesh Pareek
Feb 03, 2026 02:32:47
Jaipur, Rajasthan
हाई कोर्ट के शॉट और मामले से जुड़े अधिवक्ता हनुमान चौधरी की बाईट इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने एनटीटी योग्यता वालों को ब्रिज कोर्स करावाकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2006 में नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, पूर्व शिक्षा सचिव नवीन जैन और निदेशक सीताराम सहित बाड़मेर के डीईओ प्रारंभिक कृष्ण सिंह महेचा को 3 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने चारों अफसरों से पूछा है कि अदालती आदेश की उपेक्षा करने पर क्यों ना उन्हें अवमानना के लिए दंडित किया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश Suman Kumari Yadav व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को छह माह का ब्रिज कोर्स कराकर तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर नियुक्ति देनी चाहिए थी। इसके बावजूद उन्हें अपने स्तर पर यह कोर्स करने को कहा गया और प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर 2750 रुपए प्रतिमाह में नियुक्ति के आदेश जारी किए। वहीं एक याचिकाकर्ता को चार संतान होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया गया, जबकि आवेदन करने समय उसके दो संतान ही थी और अदालत में इस बिंदु को कभी नहीं उठाया गया। इससे प्रथम दृष्टया लगता है कि अफसरों ने जानबूझकर अदालती आदेश की अवमानना की है। अदालती याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2006 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में चयनित हुई थी। उनकी एनटीटी योग्यता को बीएसटीसी के समकक्ष नहीं मानकर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ में आने पर अदालत ने 6 जनवरी, 2022 को आदेश जारी कर एनटीटी योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छह माह का ब्रिज कोर्स करवाकर नियुक्ति दी जाए और यदि सरकार यह कोर्स नहीं करवा रही तो वह अभ्यर्थियों को कोर्स संचालित होने वाले मान्यता प्राप्त संस्थान के बारे में बताया। इस आदेश की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बावजूद भी उन्हें 2750 रुपए मासिक में प्रशिक्षु शिक्षक लगाया और अपने स्तर पर ब्रिज कोर्स करने को कहा। इसके अलावा एक अभ्यर्थी को चार बच्चे होने के आधार पर नियुक्ति नहीं दी। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चारों अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए हैं। डाटा– जयपुर।
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