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Harda461331

तिलक भवन में बिना अनुमति निर्माण, नगर पालिका ने दिया नोटिस!

ADArjun Devda
Jul 20, 2025 09:31:33
Harda, Madhya Pradesh
एंकर_शहर के बीचों बीच बना तिलक भवन मामला फिर सुर्ख़ियों में बिना अनुमति तीसरी मंजिल तोड़ने की तैयारी में नगर पालिका ने शहर के बीच में स्थित तिलक भवन कॉम्प्लेक्स की बिना अनुमति बनी तीसरी मंजिल को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। नगर पालिका कर्मियों ने कॉम्प्लेक्स पर नोटिस चस्पा कर दिए। नगर पालिका की संयुक्त टीम ने जांच में पाया कि बिना अनुमति तीसरी मंजिल पर 234.18 वर्गमीटर निर्माण कराया है। साथ ही बेसमेंट में 36.30 वर्गमीटर निर्माण अनुमति से अधिक मिला है। नपा ने बिना अनुमति और अनुमति से अधिक निर्माण को 15 दिन में हटाने के लिए नोटिस दिया है। इसके बाद नपा अतिक्रमण को हटाएगी। इसका खर्च भी संबंधितों से वसूला जाएगा। आरोप *दान में मिली संपत्ति को बिना हस्तांतरण अधिकार के बेची* इस मामले में अधिवक्ता अजय गोरखे ने जिला प्रशासन को शिकायत की थी। उन्होंने आरटीआई में जानकारी भी हासिल की। इसमें तिलक भवन दान में मिला। इसके बाद ट्रस्ट गठित किया। इसमें दान पत्र में यह शर्त रखी कि दान की संपत्ति किसी भी दशा व किसी भी परिस्थिति में किसी भी संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा। भवन या पार्क का नामकरण बाल गंगाधर तिलक के नाम पर करेंगे। बाल गंगाधर का भव्य चित्र लगेगा। तत्कालीन प्रबंध न्यासी अभय केकरे ने ट्रस्ट की तिलक भवन से आय बढ़ने की संभावना नहीं बताते हुए संपत्ति एक करोड़ रुपए कीमत आंकते हुए इस इस कीमत से 15 से 20 एकड़ भूमि खरीदी जा सकती है का उल्लेख करते हुए पंजीयक लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी हरदा के समक्ष प्रतिहस्तांतरण की अनुमति के लिए आवेदन दिया। इस पर सुनवाई करते हुए 7 मार्च को 2013 को एसडीएम हरदा ने शर्तों पर तिलक भवन की प्रतिहस्तांतरण की अनुमति प्रदान की। इसी आदेश के आधार पर दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर संपत्ति बेच दी। लेकिन प्रतिहस्तांतरण आदेश का पालन नहीं किया। इस आदेश में 11.10 एकड़ जमीन ग्राम खेड़ा कीखरीदकर ट्रस्ट में संलग्न की जाना थी। बाइट 01 अजय गोरखे ,शिकायतकर्ता बाइट 02 कमलेश पाटीदार, CMO हरदा
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