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Yamunanagar135001

युवती के साथ जबरन दोस्ती का मामला: 7 साल की सजा का ऐतिहासिक फैसला!

KSKULWANT SINGH
Jul 20, 2025 08:00:59
Yamuna Nagar, Haryana
एंकर- 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ जबरन दोस्ती के लिए परेशान किया जा रहा था जिसमें कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 महीने 25 दिन में सजा का ऐलान कर दिया शाहबाज खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। वीओ- हरियाणा के यमुनानगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया है जिसमें एक 14 वर्षीय नाबालिक को दोस्ती के लिए दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा था। न्यायालय ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील गुरुदेव टंडन ने बताया कि यमुनानगर के थाना शहर के हमीदा इलाके में एक 14 वर्षीय लड़की को एक फोन आया। इसके बाद वह परेशान नजर आई तो उसके पिता ने पूछा, जिस पर लड़की ने बताया कि एक व्यक्ति उसे पिछले कुछ दिन से परेशान करके एक लड़के से दोस्ती बनाने के लिए दबाव बना रहा है। मामला गंभीर था ,जिसके चलते पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाएं। इसके बाद पुलिस ने दबाव बनाने वाले शाहबाज खान उर्फ आशु नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और जिस युवक से दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था उससे संबंधित मामला भी न्यायालय में अलग से चल रहा है। बाइट- पीड़िता का वकील वीओ -- सरकारी वकील ने बताया कि कुछ दिन पहले ही आरोपी शाहबाज उर्फ आशु को गिल्टी होल्ड कर दिया गया था, जिसमें कोर्ट ने उसे 7 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग तीन धाराओं में 4 साल, 2 साल और 1 साल की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी ओर दूसरी के बाद तीसरी सजा भुगतनी होगी। सरकारी वकील ने यह भी जानकारी दी की आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक मामला पहले भी सामने आया था, लेकिन उसमें गवाह पीछे हट गए, जिसके चलते वह बच गया। लेकिन इस मामले में नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे ।इसके अलावा उनके परिजनों और अन्य लोगों ने भी जो बयान दिए थे वह उस पर कायम रहे। जिसके चलते न्यायालय ने 5 महीने 25 दिन में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बाइट- गुरदेव टंडन, सरकारी वकील
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