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राजस्थान का ई-डिटेक्शन सिस्टम: रोज 5 हजार चालान, हाईवे पर डेटा से कार्रवाई
KCKashiram Choudhary
Nov 14, 2025 07:38:53
Jaipur, Rajasthan
जयपुर। राजस्थान में अब हाईवेज पर चलने वाले वाहनाें के लिए जरूरी नहीं है कि आपका चालान तभी कटे, जब कोई परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर या ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोककर जांच करे। दरअसल अब हाईवेज पर वाहनों के चालान केवल टोल डेटा के आधार पर भी किए जा रहे हैं। हालांकि यह चालान उन्हीं वाहनों के किए जा रहे हैं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। दरअसल राजस्थान में इन दिनों हाईवे पर भारी वाहनों और यात्री वाहनों के रोजाना 4 से 5 हजार चालान किए जा रहे हैं। ये चालान टोल डेटा के आधार पर किए जा रहे हैं। जितने भी वाहन टोल से गुजरते हैं। उनका रिकॉर्ड परिवहन विभाग को मिलता है। एनआईसी इसी रिकॉर्ड के आधार पर बगैर पूर्ण दस्तावेज वाले वाहनों का चालान कर रहा है। यह चालान वाहन सॉफ्टवेयर के साथ इंटिग्रेशन कर किए जा रहे हैं। दरअसल परिवहन विभाग ने इस योजना ई-डिटेक्शन सिस्टम की शुरुआत इसी साल 28 जुलाई से की है। इस योजना को अब तक करीब साढ़े 3 माह पूरे हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक 6 लाख 17 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। बस, ट्रक, पिक अप, टैक्सी आदि वाहनों के चालान दस्तावेज पूरे नहीं होने के आधार पर किए जा रहे हैं। चालान परिवहन वाहनों यानी यात्री वाहनों और भार वाहनों के किए जा रहे हैं। इन वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण नहीं होने, परमिट नहीं होने, बीमा नहीं करवाने, टैक्स जमा नहीं करवाने, वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी प्रदूषण जांच नहीं करवाने और वाहन की फिटनेस नहीं कराने के आधार पर किए जा रहे हैं। टोल डेटा से रोज 5 हजार वाहनों के चालान! - परिवहन विभाग ने 28 जुलाई से की ई-डिटेक्शन सिस्टम की शुरुआत - अब तक कुल 617280 चालान किए गए जारी - इनमें से 13819 चालान किए गए डिस्पोज - यानी ऑनलाइन पोर्टल पर वाहन मालिकों ने कम्पाउंड करवाए चालान - चालान कम्पाउंड से परिवहन विभाग को मिली 5.53 करोड़ राशि - हालांकि अब तक कुल 365 करोड़ राशि के चालान किए गए जारी - इस तरह महज 1.5 फीसदी वाहन मालिकों ने ही जुर्माना जमा किया - राज्य में NHAI के करीब 60 टोल के आधार पर किए जा रहे हैं चालान अब निजी वाहनाें पर लागू हो सकता सिस्टम! परिवहन विभाग अभी तक केवल ट्रांसपोर्ट वाहनों के ही चालान कर रहा है। लेकिन विभाग आगामी समय में इसे निजी वाहनों के लिए भी लागू कर सकता है। इनमें प्राइवेट कारें शामिल की जा सकती है। सूत्रों की मानें तो विभाग निजी कारों के बीमा नहीं होने और पीयूसीसी नहीं करवाने वाले वाहनों के चालान करने शुरू कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर से किए जा रहे इन चालानों में अभी भी खामियों की भरमार देखने को मिल रही है। ऐसी शिकायतों का विभाग ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त ग्रीवांसेज के आधार पर समाधान कर रहा है। चालान गलत महसूस हो तो ऐसे करवाएं ठीक - https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket वेबसाइट पर कर सकते शिकायत - पोर्टल पर “कंप्लेंट” ऑप्शन से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते - इसमें शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, चालान नंबर डालने होंगे - उपरोक्त विकल्प में दस्तावेज अपलोड करने का भी है प्रावधान - शिकायतकर्ता को कंप्लेंट संख्या मिलेगी, जिससे बाद में स्टेटस जान सकते - ईमेल transport.edetection@ rasthan.gov.in पर भी कर सकते शिकायत - शिकायत प्राप्त होते ही विभाग जांच कर समाधान कर रहा
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