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राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत-नगर निकाय चुनाव जल्द कराने का निर्देश दिया
MPMahesh Pareek
Nov 14, 2025 12:48:00
Jaipur, Rajasthan
हाइकोर्ट के शॉट और याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवंदा की बाईट
इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रदेश की पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक कराए। इसके लिए अदालत ने 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका सहित जयपुर और जोधपुर में दायर कुल 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दिए। अदालत ने गत 12 अगस्त को सभी पक्षों को सुनने के बाद इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने कहा कि परिसीमन की कार्रवाई तीन सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी के जरिए कराए। इसके लिए कमेटी जिला कलेक्टर की ओर से भेजे प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगी। वहीं अदालत ने मामले में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दखल से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने प्रधान और सरपंचों को हटाकर प्रशासक लगाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि परिसीमन की कार्रवाई को पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता से पूछा कि परिसीमन के कितने दिन में चुनाव करा लिए जाएंगे। क्योंकि परिसीमन के बाद चुनाव कराने में ढील नहीं दी जा सकती।
बॉडी- याचिकाओं में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा, अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने गत 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी। जबकि संविधान और पंचायती राज कानून के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद होने वाले चुनाव को एक दिन के लिए भी स्थगित नहीं किया जा सकता। वहीं निवर्तमान सरपंच अब निजी व्यक्ति हो गए हैं। ऐसे में किसी निजी व्यक्ति को पंचायत का कामकाज नहीं सौंपा जा सकता। दूसरी ओर संयम लोढ़ा की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केवल प्राकृतिक आपदा पर ही चुनाव टाल जा सकते हैं। वहीं परिसीमन को लेकर भी राज्य सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना की गई है। इसके अलावा कुछ याचिकाएं ऐसे भी थी, जिसमें वार्ड समाप्त होने के आधार पर प्रधान को हटाने को चुनौती दी गई थी।
जवाब में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर परीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। वहीं कई जिलों को समाप्त करने के बाद इनकी सीमाओं के निर्धारण के साथ पंचायतों का पुनर्गठन व नगर निकायों के परिसीमन का काम चल रहा है। इसके अलावा पंचायती राज कानून के तहत सरकार प्रशासन लगा सकती है।
BYTE- प्रेमचंद देवंदा, याचिकाकर्ता के वकील
महेश पारीक, ज़ी मीडिया
जयपुर।
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