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जम्मू में नशीले पदार्थों के तस्करों पर सख्त रोक, डीएम के आदेश से कुरियर कंपनियों की जांच तेज
RSRavi sharma
Nov 01, 2025 11:51:29
Jammu,
जम्मू में नशीले पदार्थों की रोकथाम को लेकर डीएम जम्मू का सख्त आदेश, सभी कुरियर कंपनियों की होगी सख्त जांच
जम्मू, 31 अक्तूबर —
जम्मू जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राकेश मिन्हास ने एक अहम आदेश जारी करते हुए जिले में संचालित सभी कुरियर, पार्सल और लॉजिस्टिक कंपनियों को सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 तथा NDPS एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि कई कुरियर और पार्सल सेवाओं का दुरुपयोग नशीले पदार्थों और मनोप्रभावी दवाओं की तस्करी के लिए किया जा रहा है, जिन्हें सामान्य पार्सल के रूप में छिपाकर भेजा जाता है। यह कार्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
आदेश की मुख्य बातें:
1. कोई भी कुरियर या पार्सल सेवा बिना वैध परिवहन परमिट के नशीले पदार्थों या किसी प्रतिबंधित वस्तु की बुकिंग या ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी।
2. सभी कंपनियों को अपने भेजने वाले (consignor) और प्राप्त करने वाले (consignee) की पहचान की सख्त जांच करनी होगी, जिसमें वैध सरकारी पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा。
3. प्रत्येक पार्सल का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा — प्रेषक और प्राप्तकर्ता का विवरण, वजन, बुकिंग तिथि, भुगतान का तरीका (कैश, डिजिटल, चेक, आदि) सहित。
4. कुरियर एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी कर्मचारी — डिलीवरी स्टाफ, बुकिंग क्लर्क, लोडर, फ्रेंचाइज़ी वर्कर आदि — की स्थानीय पुलिस से सत्यापन हुआ हो。
5. कर्मचारियों को संदिग्ध पार्सलों की पहचान करने और तुरंत पुलिस को सूचित करने के लिए ट्रेनिंग और जागरूकता दी जाए।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई कुरियर कंपनी या एजेंसी इन निर्देशों का उल्लंघन करती पाई गई, तो उसके मालिक, निदेशक, प्रबंधक और संबंधित कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ NDPS एक्ट, BNSS और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द होना, जुर्माना, माल जब्ती और आपराधिक मुकदमे शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने एसएसपी जम्मू को आदेश के कड़े पालन, निरीक्षण और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और आठ सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
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